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देवास जिला दण्डाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने आरोपी वसीम कुरैशी पिता असलम कुरैशी उम्र 30 वर्ष निवासी पठानकुंआ को सुनाई सजा,

देवास 05 फरवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने आरोपी वसीम कुरैशी पिता असलम कुरैशी उम्र 30 वर्ष निवासी पठानकुंआ देवास तथा हसीन कुरैशी उर्फ हासिम कुरैशी पिता असलम कुरैशी उम्र 26 वर्ष निवासी पठानकुंआ देवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन माह तक की अवधि के लिए निरूद्ध किया जाकर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखे जाने के आदेश दिये हैं।

     कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जिला देवास के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जारी आदेशानुसार में उल्लेख हैं कि आरोपी वसीम कुरैशी पर लड़ाई-झगड़ा, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार रखना, चोरी करना, भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करना, सट्टा खेलना, धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से पत्थरबाजी करना आदि कई गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। इसी प्रकार आरोपी हसीन कुरैशी उर्फ हासिम कुरैशी पर लड़ाई-झगड़ा, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार रखना, जुआ खेलना, धार्मिक उन्माद फैलाना आदि कई गंभीर अपराध पंजीबद्ध है।

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