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जमानत अवधि में दोबारा अपराध करने वाले आरोपी को फिर भेजा गया जेल,

देवास। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की मंशानुरूप तथा पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना के निर्देशानुसार, गंभीर अपराध कर जमानत पर रिहा होने के बाद दोबारा अपराध करने वाले आदतन अपराधियों के विरुद्ध जमानत निरस्तीकरण की सख्त कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उज्जैन जोन श्री उमेश जोगा एवं पुलिस उप महानिरीक्षक उज्जैन रेंज श्री नवनीत भसीन के निर्देशन में यह विशेष अभियान संचालित है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद द्वारा 360-पुलिसिंग के अंतर्गत जिले में “ऑपरेशन बेल टू जेल” चलाया जा रहा है।

📌 प्रकरण का विवरण

आरोपी राजेश उर्फ खन्ना पिता अजय सिंह झाला (उम्र 40 वर्ष), निवासी कंजर डेरा टोंककला, थाना टोंकखुर्द के अपराध क्रमांक 240/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर से सशर्त जमानत पर रिहा हुआ था।

जमानत अवधि में न्यायालय की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आरोपी द्वारा पुनः अपराध किया गया, जिस पर थाना टोंकखुर्द में अपराध क्रमांक 441/08.09.2025 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध हुआ।

ज़िला पुलिस द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में जमानत निरस्तीकरण हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त कर आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए गए। आदेश के पालन में थाना टोंकखुर्द पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा।

📊 अभियान की उपलब्धि

पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद ने बताया कि जिले में ऐसे 211 कुख्यात अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जो गंभीर अपराधों में जमानत पर छूटे थे। इनमें से 22 आरोपियों की जमानत निरस्त कर उन्हें पुनः जेल भेजा जा चुका है। अन्य मामलों में जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है।

👮 सराहनीय योगदान

इस कार्रवाई में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सोनकच्छ श्रीमती दीपा माण्डवे, थाना प्रभारी टोंकखुर्द निरीक्षक आलोक सोनी एवं थाना टीम की उल्लेखनीय भूमिका रही, जिन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा शुभकामनाएँ दी गईं।

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