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ऑपरेशन संकल्प के तहत देवास पुलिस की एक और बड़ी सफलता,

जिलाबदर शर्तों के उल्लंघन के प्रकरण में आरोपी को पेशेवर विवेचना द्वारा माननीय न्यायालय से करवाया 06 माह का सश्रम कारावास एवं ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित ।देवास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके । गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं । इसी तारतम्य में ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 30.07.2025 को थाना सिविल लाईन पर आरोपी द्वारा जिलाबदर की शर्तों का उल्लंघन करते पाये जाने पर आरोपी दीपक पिता रमेशचंद्र परमार निवासी राम मंदिर के पास इटावा देवास के विरुद्ध थाना सिविल लाईन पर अपराध क्रमांक 392/2025 दिनांक 30.07.2025 धारा 14,15 म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना प्रधान आरक्षक 861 पवन पटेल के द्वारा की जाकर दिनांक 30.07.2025 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 323/2025 दिनांक 30.07.2025 को तैयार किया गया । दिनांक 31.07.2025 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया ।

प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमान आशा वर्मा द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान सौरभ जैन न्यायालय देवास ने आरोपी दीपक पिता रमेशचंद्र परमार निवासी राम मंदिर के पास इटावा देवास को जिलाबदर के नियमों का उल्लंघन कर पुनः जिले की सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश करने के संबंध में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । *प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आर 604 प्रीतम मिमरोट,कोर्ट मुंशी के रुप में आर 59 राजकुमार एवं वारंट मुंशी के रुप में आर 280 गौरव पिरोनिया द्वारा कार्य किया गया* ।

पुलिस कप्तान देवास श्री पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2026 में देवास पुलिस नें छेड़खानी के 01,जिलाबदर उल्लंघन के 01 प्रकरणों में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया हैं *पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया ।*

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