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देवास सत्र न्यायालय से आरोपीगण दोषमुक्त,

देवास। सत्र न्यायालय देवास ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सत्र प्रकरण क्रमांक 177/2024 में आरोपी राहुल कुंवर, मुरारी कुंवर, रामकन्या बाई एवं नीमा उर्फ निर्मला सिंगोर को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 306 एवं 201 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। यह निर्णय माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र द्वारा सुनाया गया। प्रकरण में अभियोजन का आरोप था कि आरोपी राहुल कुंवर की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मृतका के ससुराल पक्ष ने शव को ए.बी. रोड पर रखकर चक्काजाम करते हुए आरोपीगण के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, देवास में इस संबंध में अपराध क्रमांक 396/2024 पंजीबद्ध किया गया था। मामला विचारण के लिए सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, परंतु अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में असमर्थ रहा। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। प्रकरण में आरोपीगण की ओर से सशक्त पैरवी युवा अधिवक्ता उमेश चौधरी द्वारा की गई। इस संबंध में जानकारी सहयोगी अधिवक्ता सर्वेन्द्र राठौर ने दी।

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