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“नशे की हालत में वाहन चलाना पड़ा भारी: औद्योगिक क्षेत्र पुलिस की सख्ती, आटो चालक पर माननीय न्यायालय ने लगाया ₹14,000/- का अर्थदंड”

पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

दिनांक 10.05.2026 को चेकिंग के दौरान ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट के माध्यम से ऑटो क्रमांक MP09RA6199 के चालक राजेश पिता रामसिंह कुशवाह, उम्र 48 वर्ष, निवासी इद्रीशनगर मुसाखेड़ी इंदौर को नशे की हालत में खतरनाक ढंग से तथा बिना परमिट वाहन चलाते हुए पकड़ा गया।

उक्त चालक के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 40/2026 धारा 185, 184, 66/192(ए) मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2026 को आरोपी को ₹14,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।

देवास पुलिस की अपील :-
देवास पुलिस आमजन से अपील करती है कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं। यह न केवल स्वयं के जीवन के लिए बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी अत्यंत खतरनाक है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

सराहनीय कार्य :-
इस कार्यवाही में निरीक्षक शशिकांत चौरसिया (थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र देवास), उनि गोविंद बड़ोलिया, प्रआर जितेंद्र चौधरी, आरक्षक अजय जाट एवं लोकेश मुकाती की सराहनीय भूमिका रही।

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