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खुलासा देवास बागली में डबल मर्डर केस: पत्नी और सास की हत्या करने वाले आरोपी को 8 माह में उम्रकैद,

डबल मर्डरके जघन्य सनसनीखेजचिन्हित प्रकरणमें मात्र 08 माह के भीतर आरोपी को माननीय न्यायालय से करवाई उम्र कैद एवं 5000/- रुपये का अर्थदण्ड, मात्र 60 दिवस में वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट की गई थी न्यायालय में पेश
ऑपरेशन संकल्पदोषसिद्धी के तहत देवास पुलिस प्रभावी सफलता
• मात्र 08 माह मे आरोपी को कराया उम्र कैद एवं 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड
• पत्नी सास की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को हुई उम्रकैद देवास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में *''ऑपरेशन संकल्प''* की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके । गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं । इसी तारतम्य में दिनांक 18.04.2025 को थाना बागली पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी सुखलाल पिता अमर सिंह मेहड़ा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम कानडा का अपनी पत्नि से आपसी विवाद होने से आरोपी ने उसकी पत्नि को अश्लील गालियां दी,मारपीट की एवं स्वयं की पत्नि को चाकू घोंपकर हत्या कर दी । बीचबचाव करने आई सास को भी आरोपी ने चाकू से हमला किया जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गई एवं इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई । रिपोर्ट पर से थाना बागली पर अपराध क्रमांक 200/25 दिनांक 18.04.2025 धारा 103(1),109,296 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक चिंतामन चौहान के द्वारा की जाकर दिनांक 09.05.2025 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 241/25 दिनांक 18.06.2025 को तैयार किया गया । दिनांक 04.07.2025 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया । प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री अखिलेश मण्डलोई द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीयअपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान एस आर सीनम न्यायालय बागली ने आरोपी सुखलाल पिता अमर सिंह मेहड़ा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम कानडा द्वारा मृतिका पत्नि एवं सास को घातक आयुध चाकू घोंप कर उनकी साशय मृत्यु कारित करने के संबंध में आरोपी को उम्र कैद एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आर 198 महेंद्र सिंह मण्डलोई,कोर्ट मुंशी के रुप में आर 966 सतीश वास्केल एवं वारंट मुंशी के रुप में आर 369 राकेश रावत द्वारा कार्य किया गया *पुलिस कप्तान देवास श्री पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2025 में देवास पुलिस नें हत्या के 21,हत्या के प्रयास 12,बलात्संग के 35,छेड़खानी के 27,लूट के 02,मारपीट के 34,गौवंश तस्करी के 06,मादक पदार्थ के 05,आबकारी के 03,धोखाधड़ी के 07 में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया हैं ।* *पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिकता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया ।*

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