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देवास में चाकूबाजी के आरोपी पर रासुका की कार्रवाई,

रक्षाबंधन के दिन चाणक्यपुरी स्थित एमआर रोड चौराहे के पास चाकूबाजी कर क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले दो आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया।
मुख्य आरोपी दीपक गोयल उर्फ बाला उर्फ नायजो (19) के खिलाफ हत्या, चोरी और प्राणघातक हमले जैसे पूर्व अपराध दर्ज पाए गए। उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी के आदेश पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका), 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई। उसे केंद्रीय जेल उज्जैन भेज दिया गया।
वहीं उसके साथी रितिक सोनी (19) को न्यायालय में पेश करने के बाद जिला जेल देवास भेजा गया।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों की गतिविधियों से क्षेत्र की शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह कठोर कार्रवाई की गई।




























