वृद्ध वरिष्ठ नागरिक महिला से 25.51 लाख की ठगी का आरोप, पूर्व महापौर एवं वर्तमान कांग्रेस प्रदेश महासचिव के पुत्र पर FIR

वृद्ध वरिष्ठ नागरिक महिला से 25.51 लाख की ठगी का आरोप, पूर्व महापौर एवं वर्तमान कांग्रेस प्रदेश महासचिव के पुत्र पर FIR
देवास शहर में प्लॉट बिक्री के नाम पर एक वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक महिला से लाखों रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना देवास में वृद्ध महिला फरियादी सीमा शर्मा की शिकायत पर आरोपी दिग्विजय सिंह ठाकुर, जो कि देवास के पूर्व महापौर के पुत्र हैं, के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
FIR के अनुसार, फरियादी ने बताया कि वर्ष 2021 में आरोपी द्वारा कस्तूरी विहार कॉलोनी, देवास में एक आवासीय प्लॉट देने का भरोसा दिया गया था। आरोपी ने प्लॉट क्रमांक 09 का सौदा तय कर 30×76 फीट (2280 वर्गफुट) क्षेत्रफल बताकर ₹3358 प्रति वर्गफुट की दर से कुल ₹25,51,000 रुपये प्राप्त किए। यह राशि बैंक चेक के माध्यम से अलग-अलग तिथियों में दी गई।
शिकायत में उल्लेख है कि बाद में कॉलोनी के लेआउट में परिवर्तन कर प्लॉट क्रमांक बदलकर क्रमांक 03 बताया गया, जिसका क्षेत्रफल घटकर लगभग 1770 वर्गफुट रह गया। इसके पेटे आरोपी द्वारा फरियादी से अतिरिक्त ₹5,00,000 रुपये और प्राप्त किए गए। इसके बाद भी न तो वैध विक्रय पत्र का निष्पादन किया गया और न ही राशि वापस की गई।
वृद्ध महिला फरियादी का आरोप है कि जब उसने विक्रय पत्र की मांग की, तो आरोपी द्वारा टालमटोल की गई तथा कथित रूप से धमकी भी दी गई। शिकायत में राजनीतिक प्रभाव का हवाला देकर दबाव बनाए जाने का उल्लेख है, जिससे वह लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित होती रही।
पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।













