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देवास नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, ₹10,000 जुर्माना,
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी दीपक उर्फ दीपू परमार पिता भंवरलाल परमार उम्र 22 साल निवासी कनासिया थाना मक्सी जिला उज्जैन हाल मुकाम सर्वोदय नगर देवास को 20 साल सश्रम कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह कार्रवाई पुलिस के ऑपरेशन संकल्प के तहत दर्ज हुई थी, जिसमें आरोपी ने नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया था. घटना औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र की है. कोर्ट ने सभी सबूतों और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई
#खुलासा















