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देवास पुलिस ने किया खुलासा ऑपरेशन संकल्प के तहत

हत्या के प्रकरण में आरोपी को पेशेवर विवेचना द्वारा माननीय न्यायालय से करवाया आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित ।देवास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके । गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं । इसी तारतम्य में ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 10.03.2021 को थाना कन्नौद पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी 01.अकबर पिता इंदु खा उम्र 54 वर्ष 02.सफदर उर्फ सबदर पिता अकबर उम्र 28 वर्ष 03.हैदर पिता अकबर उम्र 25 निवासी बामनीखुर्द 04.अकरम पिता नूर मोहम्मद उम्र 33 साल निवासी बिच कुआं सतवास द्वारा उधारी के 1500 रुपये ना चुकाने की बात को लेकर गाली गलौच कर लाठी,डंडों,फरसा एवं कुल्हाड़ी आदि से मारपीट कर मृतक मान खां के सर पर फरसी मारकर हत्या कर दी । रिपोर्ट पर से थाना कन्नौद पर अपराध क्रमांक 91/2021 दिनांक 10.03.2021 धारा 302,307,294,323,506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक महेंद्र सिंह परमार के द्वारा की जाकर दिनांक 10.03.2021 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 141/21 दिनांक 24.05.2021 को तैयार किया गया । दिनांक 20.09.2021 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया ।

प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता जिला सहायक लोक अभियोजक श्री दीप पटवा द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश श्रीमान अमित निगम न्यायालय कन्नौद ने आरोपी 01.अकबर पिता इंदु खा उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम बामनीखुर्द देवास 02.सफदर उर्फ सबदर पिता अकबर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बामनीखुर्द 03.हैदर पिता अकबर उम्र 25 निवासी बामनीखुर्द 04.अकरम पिता नूर मोहम्मद उम्र 33 साल निवासी बिच कुआं सतवास द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर घातक आयुधों से सुसज्जित होकर हिंसा कर गंभीर चोटे पहुंचाने एवं मृतक मान खां को फरसी मारकर हत्या करने के संबंध में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में मआर 883 सोमलता तोमर,कोर्ट मुंशी के रुप में आर 644 सचिन ठाकुर एवं वारंट मुंशी के रुप में आरक्षक 634 रविराज द्वारा कार्य किया गया ।

पुलिस कप्तान देवास श्री पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2025 में देवास पुलिस नें हत्या के 20,हत्या के प्रयास 12,बलात्संग के 27,छेड़खानी के 25,लूट के 02,मारपीट के 31,गौवंश तस्करी के 06,मादक पदार्थ के 05,आबकारी के 02,धोखाधड़ी के 07 में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया हैं। *पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया* ।

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