अपना जिलाक्राइमख़बरे जरा हटकेदेश-विदेशपुलिस प्रशासनप्रदेशस्पोर्ट्स

देवास के कमलापुर ग्राम अगुरली जमीन विवाद में पिता-पुत्र पर लाठी-रॉड व धारदार हथियार से हमला, गंभीर घायल,

 पीड़ित परिवार एसपी व कलेक्टर को आवेदन देकर कार्यवाही व सुरक्षा की मांग की
देवास।
 जिले के थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम अगुरली में जमीन के पुराने विवाद को लेकर हुए हिंसक संघर्ष में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल परिवार ने पुलिस पर मामूली धाराओं में ही मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए इसे जानलेवा हमला करार देने, आरोपियों की गिरफ्तारी एवं सुरक्षा देने की मांग की है। घायल के पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए बताया कि 09 अक्टूबर 2025 को शाम को धर्मेन्द्र पिता इंदर सिंह जब दूध डेयरी जा रहे थे तब कथित रूप से कुन्दन पिता जसपालसिंह, कृष्णपाल उर्फ गोलू पिता राजेन्द्रसिंह, दीपक पिता कृपाल सिंह, कुलदीप उर्फ कान्हा पिता जसपाल सिंह, अर्जुन पिता धनसिंह ने उन पर लाठी व लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे धर्मेन्द्र को सिर और कंधे पर गम्भीर चोटें आईं और उन्हें बागली में प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय देवास में भर्ती कराया गया, जहाँ वे उपचाराधीन हैं। धर्मेन्द्र सिंह पर हुए हमले की शिकायत उनके पिता इंदरसिंह ने स्थानीय थाना कमलापुर में तुंरत जाकर की। इंदरसिंह शिकायत के बाद घर आ रहे थे, तभी अर्जुन पिता धनसिंह, गजराजसिंह पिता जगन्नाथसिंह, राजा उर्फ भोला पिता गुलाबसिंह, धर्मेन्द्र पिता मोहनसिंह, अमनसिंह पिता अनोपसिंह, कुन्दन पिता जसपालसिंह, कुलदीप उर्फ कान्हा पिता जसपालसिंह हमलावरों ने दोबारा इंदरसिंह पर लाठी, तलवार व डंडों से हमला कर दोनों हाथ-पैर पर गंभीर चोटें पहुंचाई तथा उनकी मोटरसाइकिल व मोबाइल भी तोडफ़ोड़ कर दिए। इन्दरसिंह का भी जिला चिकित्सालय देवास में इलाज चल रहा है। प्रार्थी जितेन्द्र सिंह सेंधव व बलवान सिंह सेंधव ने पुलिस थाना कमलापुर में आरोपी पक्ष के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने प्रकरण को केवल साधारण मारपीट/झगड़ा की धाराओं में दर्ज किया है। आवेदन में बताया कि वास्तविक घटना जानलेवा हमला और जान से मारने के प्रयास की श्रेणी में आती है, इसलिए मामले आपराधिक धाराएँ बढ़ाकर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जानी चाहिए। साथ ही आरोपियों और उनके समर्थक द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों और महिलाओं को धमकाया जा रहा है कि रिपोर्ट वापस ले लें और समझौता कर लें, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। घटना में कुन्दन पिता जसपालसिंह, कुलदीप उर्फ कान्हा पिता जसपालसिंह, कृष्णपाल उर्फ गोलू पिता राजेन्द्रसिंह, दीपक पिता कृपालसिंह, अर्जुन पिता धनसिंह, गजराजसिंह पिता जगन्नाथसिंह, राजा उर्फ भोला पिता गुलाबसिंह, धर्मेन्द्र पिता मोहनसिंह, अमनसिंह पिता अनोपसिंह आदि लोग शामिल है। पुलिस ने हमलावरों पर 296, 115(2), 191(1), 191(2), 324(4), 351(3) सहित बीएनएस की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है, लेकिन वे चाहते हैं कि जानलेवा हमला और जान से मारने के प्रयास का आरोप (उपयुक्त गंभीर धाराएँ) भी प्रकरण में जोड़ा जाए तथा 109 बीएनएस जैसी धाराओं पर भी विचार किया जाए। पीडित परिवार का कहना है कि घटना के बाद से ही आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं और उन्होंने परिवार को समझौते के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी और उनके परिजनों की जानमाल की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है।  पीडि़त परिवार ने पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर से मांग की है कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए परिवारजनों को सुरक्षा मुहैय्या कराई जाए। 

Related Articles

Back to top button