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शासन के निर्देश अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर बंद रहेगी,मांस मटन एवं मछली विक्रय की दुकान,

आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधितों के खिलाफ देवास निगम अधिनियम 1956 की धारा 254 उपधारा (1) मे उल्लेखित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी,

निगम सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं चिकन, मांस मटन व मछली के विक्रय की दुकान पूर्ण रूप से बंद रहेगी,

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