अवैध कब्जाधारी एवं अवैध दुध प्लांट संचालक पंकज तेजवानी गैंग के विरूद्ध तत्काल कब्जा हटाने का आदेश व न्यायालय तहसीलदार महोदय द्वारा ततकाल कब्जा हटाकर अनावेदक को सौपने का निर्देश

देवास। तहसील न्यायालय में चल रहे ग्राम नागुखेड़ी के प्रकरण क्रमांक 0007/अ-70/2023-24 में पारित आदेश में अवैध कब्जाधारी पंकज पिता संतोष तेजवानी को ततकाल कब्जा अनावेदक को सौपने के निर्देश दिये गये जिसकी अपील पंकज द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कि गई थी जो असत्य आधार पर होने से श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निरस्त कर दी गई हैं। तहसीलदार महोदय के द्वारा उपरोक्त व्यक्ति के विरूद्ध नगर पुलिस अधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी सिवील लाईन को पुलिस बल उपलब्ध कराने, राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी महोदय को कब्जा दिलाने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं। उपरोक्त चालबाज कब्जाधारी उपरी न्यायालय से कई बार स्टे ला चुका है एवं प्रकरण को न्यायालय को गुमराह कर लंबा खिचता जा रहा था और एक सिनीयर सिटीजन बुर्जुग महिला राजश्री परिहार को परेशान करता रहा हैं। उपरोक्त व्यक्ति कब्जा छोड़ने से बचने के लिये जमीन के पीछले हिस्से की जमीन पर अपने अवैध दुध प्लांट का दुषित जल अनावेदक की जमीन पर छोड़ता रहा हैं। जिस पर शिकायत पर पुर्व में कार्यवाही करके प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने धारा 33-क व 31 क के अंतर्गत कार्यवाही करके दुषित जल के सेंपल लिये थे जो कि फेल हो गये थे जिस पर कार्यवाही करते हुए प्रदूषण विभाग ने प्लांट बंद करने के निर्देश पहले ही दिये थे और प्लांट को अवैध घोषित कर दिया था। उपरोक्त व्यक्ति ने तेजस्वी कुमार शर्मा से प्लांट की जमीन क्रय की है उनके साथ भी धोखाधड़ी की है। उपरोक्त धोखेबाज को बेनकाब करने में तेजस्वी कुमार शर्मा की अहम भुमिका रही है। उन्होंने इसका गंदा पानी भी बंद करवाया और कब्जे के प्रकरण को भी सभी न्यायालयों में निपटवाने में बुर्जुग महिला की मदद की है जिससे खिन्न होकर अन्य लोगो के माध्यम से झूटे आरोप उनपर लगाता रहता है और तेजस्वी कुमार शर्मा की छवि खराब करने में लगा रहता हैं। उपरोक्त प्रकरण में प्रभावी पैरवी एड. लोकेश जोशी एवं संजय सोलंकी ने दी।











