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देवास के सतवास थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में, माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है,

घटना और FIR: पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन संकल्प” के तहत, दिनांक 29 मार्च 2023 को सतवास थाने में आरोपी हिरू पिता सिब्बु (निवासी ग्राम कना, तहसील खातेगांव) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी. आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसकी मर्ज़ी के बिना दुष्कर्म करने का आरोप था. इस पर IPC की धारा 363, 366, 376(2)(n), 376ab, 344, 201, 368 और POCSO Act की धारा 5L/6, 5m/6 के तहत मामला दर्ज किया गया.

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