देवास जिला कोर्ट के एडीजे के साथ हुई दुर्यव्यवह्रता,आरोपी पंकज धारू के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कसा शिकंजा,

दिनांक 10.02.2026 को प्रातः लगभग 10:20 बजे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रसन्न सिंह बहरावत अपने निवास से न्यायालय जा रहे थे। धनलक्ष्मी मैरिज गार्डन के पास सार्वजनिक मार्ग पर आरोपी पंकज धारू एवं उसके साथियों ने अपनी कार सड़क के बीच खड़ी कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। वाहन हटाने के लिए कहने पर आरोपियों ने गाली-गलौज की और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया।
पीड़ित द्वारा घटना का फोटो लेने का प्रयास करने पर आरोपियों ने उन्हें घेर लिया, वाहन का दरवाजा खोलने से रोका तथा जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों द्वारा जानबूझकर शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए न्यायालय जाने में अवरोध उत्पन्न किया गया। मौके से किसी तरह निकलकर पीड़ित ने घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी।
शिकायत के आधार पर थाना नाहर दरवाजा, जिला देवास में अपराध क्रमांक 0022/2026 पंजीबद्ध किया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएँ 126(2), 131, 132, 285, 296(a), 351(2) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
















