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चेक बाउंस केस में 6 माह की सजा, ढाई लाख से अधिक का प्रतिकर

देवास। चेक अनादरण के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी हेमंत रघुवंशी से आरोपी रोहित ठाकुर निवासी राधागंज ने डेढ़ लाख रुपए के सोयाबीन प्राप्त किए थे। जिसके भुगतान हेतु दो चेक दिए थे,जो अनादरित हो गए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी माननीय चंद्रा पंवार ने आरोपी की दलीलें खारिज करते हुए 6 माह की सजा सुनाते हुए परिवादी को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 256238 प्रतिकर देने आदेश दिए। राशि न चुकाने पर अतिरिक्त 3 माह की सजा भुगतनी होगी। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट प्रवीण शर्मा एवं सहयोगी एडवोकेट दिनेश पालीवाल, चेतन राठौड़, पूर्वा शर्मा, जीवन सिंह कराड़ा ने की।

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