देवास लोक शांति बनाये रखने के लिए के लिए शस्त्र लायसेंस के संबंध में आदेश जारी
(त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन (उत्तरार्द्ध) 2025)
शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने-अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थानों एवं डीलर के पास जमा कराएं- कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह
मप्र राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के आदेशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत में रिक्त पदों के लिए उपनिर्वाचन (उत्तरार्द्ध) 2025 की घोषणा की गई है। जिले की जनपद पंचायत देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द एवं खातेगांव जनपद पंचायत क्षेत्रों की संबंधित ग्राम पंचायतों जिनमें सरपंच एवं पंच के पद रिक्त हैं, के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आयोग के आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने उपनिर्वाचन (उत्तरार्द्ध) 2025 व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाये रखने के लिए आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) (बी) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शस्त्र लायसेंस के संबंध में आदेश जारी किये है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने समस्त शस्त्र लायसेंसों पर दर्ज शस्त्र तत्काल संबंधित थानों/शस्त्र डीलरों के पास जमा करने का आदेश जारी किए हैं तथा डीलर के पास शस्त्र जमा किये जाने की दशा में शस्त्र डीलर की रसीद प्रति अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
जारी आदेशानुसार उल्लेख है कि कानून व्यवस्था में लगे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में लगे समस्त लोक सेवा शासकीय) अधिकारियों एवं कर्मचारियाँ/बैंकों में कार्यरत सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगे। यदि किसी लायसेंसधारी को शस्त्र जमा करने से पहले छूट प्राप्त करनी है तो उसे आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। पंचायत उपनिर्वाचन (उत्तरार्द्ध) 2025 के परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद बिना किसी आदेश की प्रतिक्षा किये जमाशुदा शस्त्र वापस किये जावे। शस्त्र जमा करने वाले शस्त्रधारियों को विधिवत् उचित रसीद प्रदान की जावे।















