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देवास नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास,

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कड़ी सज़ा सुनाई है. मामला थाना बागली क्षेत्र का है, जहां जुलाई 2023 में पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी मथुराप्रसाद उर्फ़ गोलू शर्मा (40), निवासी ग्राम शिवपुर, जिला होशंगाबाद, ने नाबालिग का अपहरण कर उसकी मर्जी के खिलाफ कई बार बलात्कार किया. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. मामले में सभी तथ्यों, सबूतों और तर्कों पर विचार करने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एस. आर. सीनम ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास और ₹12,000 के अर्थदंड की सज़ा सुनाई

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