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देवास जिले में दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू,

देवास कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने जनहित, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत देवास जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

मुख्य बिंदु:

बिना अनुमति कोई भी सभा, रैली, धरना या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा।

हथियार, डंडा, रॉड, हॉकी आदि लेकर चलना प्रतिबंधित।

डीजे या ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर रोक (बिना अनुमति)।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ/आपत्तिजनक पोस्ट बैन।

सड़क/हाईवे पर यातायात बाधित करना मना।

ज्वलनशील पदार्थों (एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि) पर रोक।

उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।

शांति बनाए रखें, सहयोग करें।

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