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मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला शराब दुकान के बाहर कचरा डस्टबिन रखना अनिवार्य आदेश जारी,
शराब की दुकानों के बाहर लगातार होने वाले कचरे को हटाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इस बारे में सभी सभी वाइन शॉप संचालकों को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए है। साथ ही इस निर्देश को न मानने वाले लोगों के ऊपर अब जुर्माना भी लगाया जाएगा।
नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण ने आदेश जारी कर शहर के सभी वाइन शॉप के बाहर डस्टबिन रखना अनिवार्य किया है। निगमायुक्त ने साफ किया है कि अगले महीने शहर में स्वच्छता सर्वे होना है इसलिए हर स्तर पर सफाई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस मामले में आबकारी विभाग को पत्र लिखकर सूचित किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर जोन क्रमांक 9 में मौजूद वाइन शॉप संचालक पर दो हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। एएचओ बलवीर मलिक ने इस मामले में जोन के सभी वाइन शॉप संचालकों को स्वच्छता सर्वे में सहयोग बरतने निर्देश दिए हैं।