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परिवहन विभाग ने देवास में स्कूल एवं यात्री बसों में सुरक्षा मानकों और दस्तावेजों की जांच की

कार्यवाही में लगभग 18 हजार रूपये का शमन शुल्क वसूला और तीन स्कूल बसों को निर्धारित मापदण्ड पूर्ण न करने के पर किया जप्त

देवास जिले में परिवहन विभाग द्वारा जिले में संचालित स्कूल एवं यात्री बसों में सुरक्षा मानकों एवं आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती जया वसावा ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाईड लाईन के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों तथा स्कूल बसों को चेक किया गया। चैकिंग कार्यवाही के दौरान नियम विरूद्ध संचालन पाए जाने पर चालानी कार्यवाही कर लगभग 18 हजार रूपये का शमन शुल्क वसूल किया गया तथा तीन स्कूल बसों को निर्धारित मापदण्ड पूर्ण न करने पर जप्त किया गया। 

परिवहन विभाग द्वारा देवास शहर के अनामय पब्लिक स्कूल, सेन थॉमस एकेडमी, सरदाना पब्लिक स्कूल, प्रेस्टिज स्कूल सहित अन्य स्कूलों में संचालित वाहनों का निरीक्षण किया गया तथा स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि वे छात्र/छात्राओं को लाने जाने के लिए वाहन के संचालन के समय सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखें।

जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती जया वसावा ने बताया कि यात्री बसों में ओव्हर लोड तथा दस्तावेजों की जांच भी की गई। चैकिंग के दौरान वाहन चालकों को निर्देशित किया गया कि वर्तमान में वर्षाकाल होने के कारण बारिश के दौरान पुल, पुलिया अथवा रपटों पर जल भराव होने की स्थिति में वाहन को पार न करें।

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