देवास से बड़ी खबर पुलिस कर्मी के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल,
देवास। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोपी देवेन्द्र सिंह को न्यायालय ने सजा सुनाई है। यह घटना 7 सितंबर 2018 को हुई थी, जब आरक्षक मन्नूलाल वर्मा की ड्यूटी यातायात क्रेन पर थी। सूबेदार गोविन्द सिंह के आदेश पर, आरक्षक ने वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल (MP 41 ME 0114) को रोका और वाहन दस्तावेजों की मांग की। दस्तावेज न होने पर, आरक्षक ने चालान और गाड़ी को क्रेन से उठाकर थाने ले जाने की बात की, जिससे आरोपी देवेन्द्र सिंह ने आरक्षक और क्रेन चालक सुरेश के साथ झूमाझटकी की और आरक्षक मन्नूलाल वर्मा के साथ मारपीट की, जिससे उनकी वर्दी फट गई।आरक्षक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 353 और 332 के तहत केस दर्ज किया। जांच के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी, देवास ने आरोपी देवेन्द्र सिंह को धारा 332 के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास और धारा 353 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, श्री अशोक यादव ने प्रभावी पैरवी की।