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देवास न्यायाधीश द्वारा मारपीट एवं गालीगलोज करने वाले आरोपीयो को सुनाई 2 साल की सजा,

देवास।प्रभारी उप संचालक/जिला जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.07.2018 को लगभग 08ः00 बजे फरियादीगण द्वारा देवास में रिपोर्ट करने जा रहे थे तभी पटलावदा बस स्टैण्ड पर अभियुक्तगण ईश्वर सिंह और भॅवर सिंह आये और फरियादीगण रूपसिंह और हरिसिंह को बस में चढने नहीं दिया और उनको पकडकर नीचे खींच लिया और थापड मुक्की से मारपीट की इतने में अभियुक्त गोविंद और अर्जुन भी आ गये और फरियादी के भाई छत्तरसिंह के साथ लकडी से मारपीट की फरियादी के माता-पिता भी बीच- बचाव करने आयें तो उन्हें भी अभियुक्तगण ने धक्का मारकर गिरा दिया। अभियुक्तगण ने जमीन की बात को लेकर फरियादी और आह्तगण को अश्लील गाली-गलौच दी और कहा कि खेती नहीं करने देगे। खेत पर आयें तो जान से मार देगें छत्तरसिंह को दोनो पैरों और बायें हाथ एवं पीठ पर चोंट आई जिसके अनुसार थान बीएनपी में अपराध क्रमांक 399/2018 में धारा 294,323,506,34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के दौरान आह्त छत्तरसिंह का अस्थिभंग पाये जाने से धारा 325 भादवि का इजाफा किया गया। उक्त प्रकरण में अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

उक्त प्रकरण में न्यायिक मजिस्टेट, प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण 01. ईश्वर पिता रूपसिंह 02. भॅवरसिंह पिता रूपसिंह 03. गोविन्द पिता ईश्वर सिंह 04. अर्जुन पिता भॅवरसिंह 05. कमलसिंह पिता विक्रम सिंह 06. नरेन्द्र पिता कमलसिंह निवासीगण पटलावदा को धारा 325 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500/- रूपयें के अर्थदण्ड से से दण्डित किया।उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अशोक यादव एवं सूरज वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई।

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