देवास चेक बाउंस मामले में सजा छह माह की जेल 3.17 लाख प्रतिकर अदा करने का आदेश,

देवास। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रियांशु पांडे साहब की अदालत ने चेक बाउंस प्रकरण में आरोपी राजेन्द्र सिंह जादोन को दोषसिद्ध करार देते हुए छह माह के सश्रम कारावास और 3.17 लाख प्रतिकर अदा करने का आदेश सुनाया है।
परिवादी मोहनसिंह चंदाना निवासी चंदाना ने आरोपी को फरवरी 2018 में निजी कार्य हेतु 2 लाख रुपये उधार दिए थे। इसके बदले में आरोपी ने 21 फरवरी 2019 का इंडसइंड बैंक का चेक जारी किया। नियत तिथि पर जब परिवादी ने चेक अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो खाते में राशि अपर्याप्त होने से चेक अनादरित हो गया।कानूनन नोटिस भेजे जाने के बाद भी आरोपी ने राशि वापस नहीं की। अदालत ने इसे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। साथ ही आदेश दिया कि यदि प्रतिकर की राशि समय पर अदा नहीं की गई तो आरोपी को अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगतना होगा। बता दे कि आरोपी चिट फंड कंपनी के माध्यम से भी कई लोगों को ठग चुका है और वर्तमान में जेल में है।उक्त प्रकरण में परिवादी की और से प्रवीण शर्मा एडवोकेट और उनके सहयोगी एडवोकेट्स दिनेश पालीवाल,चेतन राठौड़,पूर्वा शर्मा,जीवन सिंह कराड़ा व राकेश शर्मा ने सफल पैरवी की।













