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देवास के टोंकखुर्द थाना से बड़ी खबर धोखाधड़ी के आरोपियों को 5 साल की सजा और 5-5 लाख का जुर्माना,

थाना टोंकखुर्द पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपीगण दिनेश पिता सदाशिव आजाद उम्र 53 साल निवासी ग्राम चिड़ावद देवास, गिरिराज पिता आनंदीलाल पांडे उम्र 45 साल निवासी कचनारिया जिला राजगढ़ ने फरियादी व अन्य लोगों को जी लाईफ इंडिया डेवलपर्स एण्ड कालोनाइजर्स कंपनी लिमिटेड एवं उसकी फर्म जी.एल.आई. बिजमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नामक कंपनियो की स्कीम में अच्छा ब्याज मिलने की भ्रामक जानकारी देकर धनराशि को निवेश करवाई एवं स्कीम की अवधि पुरी होने पर मुलधन व ब्याज फरियादी व अन्य लोगों को वापस नही किया गया, आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, आरोपियों को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 05-05 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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