देवास के कांग्रेस नेताओ ने मिलकर ज्वहेरी राम मंदिर की अचल संपत्ति के संरक्षण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया,
देवास।कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा, जिसमें श्री ज्वहेरी राम मंदिर की अचल संपत्ति के संरक्षण की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन के समय मंदिर की भूमि शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी और इसकी वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 300 करोड़ रुपये है। शिकायतों और न्यायालय के आदेशों के बावजूद, इस भूमि की बिक्री और विकास कार्य जारी है। कांग्रेस ने अवैध कब्जे को हटाने की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया कि स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों केे पुनर्गठन के बाद उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज की गई थी तथा कलेक्टर इसके व्यवस्थापक थे तथा लक्ष्मीनारायण मोहनलाल ज्वेहरी का नाम पुजारी के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था। वर्तमान में श्री ज्वेहरी राम मंदिर की भूमि जो कि रामबाग के नाम से मशहूर थी का बाजार मूल्य लगभग 300 करोड़ रूपये है। इसी दौरान शासन प्रशासन को गुमराह कर अधिकारियों की सांठ गांठ से उक्त मंदिर केे संदर्भ में एक पब्लिक ट्रस्ट का गठन किया गया था। जागरूक नागरिकों द्वारा रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट को शिकायतें करने पर रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट द्वारा मामले को जिला जज देवास को अग्रेषित किया था, जिन्होंने अपने आदेश में स्पट रूप से उल्लेखित किया था कि मंदिर से संबंधित भूमियां तथा संपत्तियों व्यक्तिगत लाभ हेतु बेची न जाए तथा इस हेतु एक कमेटी का गठन किया जाए। जैसे ही यह आदेश पारित हुआ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मंदिर की भूमि के विक्रय के संदर्भ में दी गई पूर्व अनमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया था। इस आदेश के विरूद्ध राजेन्द्र कुमार ज्वेहरी तथा अन्य द्वार माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में रिट याचिका क्रमांक 2214/2012 प्रस्तुत की थी जिसमें दिनांक 9.02.2017 को माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय/ खंडपीठ इंदौर द्वारा निराकृत करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट रूप से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दी गई जमीन विक्रय अनुमति के निरस्ती आदेश को उचित ठहराते हुए यथावत रखा था। साथ ही जिला जज द्वारा अपने आदेश दिनंाक 13.05.2005 में मंदिर की संपत्ति तथा भूमि व्यक्तिगत लाभ हेतु न बेची जाए इस हेतु एक कमेटी के गठन के निर्देश को भी उचित ठहराया था। किंतु सभी वैधानिक कार्यवाहियों के दौरान श्री ज्वेहरी राम मंदिर ए.बी.रोड स्थित भूमि न केवल विक्रय हुई, बल्कि उस पर कई लोगों ने क्रय कर अपना विकास कार्य प्रारंभ कर दिया है। उक्त भूमि जिलाधीश के नाम से दर्ज है। अतः उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटाया जाए। इस अवसर पर पं. रितेेश त्रिपाठी, सिद्धार्थ माहुुरकर, साधना प्रजापति, धर्मेन्द्र कुशवाह, दीपेश कानूनगो, संजू आचार्य, मोहित शर्मा, राहुल गार्गव, पवन चौधरी आदि उपस्थित थे।