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देवास आरोपी को धारा 420 सहित मेडिकल एक्टो की धाराओं से किया दोषमुक्त,
देवास जिले के बीएनपी थाने पर 29 अगस्त 2017 को आरोपी महेश के खिलाफ विभिन्न आरोपों के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अभियोजन ने इस मामले में 12 गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास श्री तिवारी साहब ने सभी आरोपों से आरोपी महेश को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
महेश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 24, 1987 और नर्सिंग एक्ट की धारा 8 के तहत आरोप थे। लेकिन न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण न मिलने के कारण उसे बरी कर दिया।बचाव पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी अभिभाषक जय राय और श्वेतांक राज शुक्ला ने की, जिनके साथ सहयोगी विष्णु मालवीय और शुभम रोजवाल का भी योगदान रहा।उक्त जानकारी शुभम रोजवाल ने दी।